सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी-एसटी एक्ट कानून के तहत अपराध तभी लागू होगा, जब पूरे समुदाय को अपमानित करने का इरादा हो। यह व्यक्तिगत टिप्पणी पर...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी-एसटी एक्ट कानून के तहत अपराध तभी लागू होगा, जब पूरे समुदाय को अपमानित करने का इरादा हो। यह व्यक्तिगत टिप्पणी पर लागू नहीं होता।
मरुनादन मलयाली चैनल चलाने वाले यूट्यूबर शाजन स्कारिया को अग्रिम जमानत देते हुए न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने यह आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी/एसटी समुदाय के सदस्य का हर जानबूझकर अपमान या धमकी जाति-आधारित अपमान की भावना का नतीजा नहीं होगी
इएस
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