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सुनाई 20 वर्ष के कारावास की सजा एवं 45,000/- रुपये के अर्थदंड

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम...

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त को मा0न्या0 द्वारा सुनाई 20 वर्ष के कारावास की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया ।
थाना कांधला जनपद शामली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 276/2022 धारा 363,376(3) भादवि व 3/4 (2) से सम्बन्धित अभियुक्त प्रवीण कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी गन्नौर जनपद पानीपत (हरियाणा) को माननीय न्यायालय एडीजे- स्पेशल पोक्सो कोर्ट कैराना, शामली द्वारा दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 5000/- रूपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 376 (3) भादवि में 20 वर्ष का कारावास व 20,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 3/4(2) पोक्सो अधिनियम में 20 वर्ष के कारावास की सजा व 20,000/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

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