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522007 राशन कार्ड हैं प्रचलित , इस वेबसाइट पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

अब ऑनलाइन भी राशन कार्ड बनवा सकते हैं, इसके लिए विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. मुरादाबाद के जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बत...

अब ऑनलाइन भी राशन कार्ड बनवा सकते हैं, इसके लिए विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. मुरादाबाद के जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों के चयन के संबंध में विभाग की तरफ से पात्रता निर्धारित है. निर्धारित पात्रता वाले परिवारों को पूर्ति विभाग के स्तर से नियम संगत तरीके से सत्यापन के उपरांत राशन कार्ड जारी किए जाते हैं. जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि विभाग की तरफ से शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए अलग-अलग पात्रताओं का निर्धारण किया गया है. शहरी क्षेत्र में कुष्ठ रोगी, एड्स पीड़ित, अनाथ, परित्यक्त महिलाएं, कचरा ढोने वाले, भिक्षावृत्ति, घरेलू कामकाज, जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले, फेरी लगाने वाले, रिक्शा चालक, कुपोषित चिन्हित बच्चों के परिवार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वर्गों के भूमिहीन मजदूरों के ऐसे परिवार जिनके मुखिया दैनिक भोगी जैसे मजदूर, कुली, पल्लेदार इत्यादि के तौर पर अपनी आजीविका चला रहे हैं.
इन्हें माना जाएजा सम्मिलित गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार निराश्रित महिला या विकलांग मुखिया के परिवार अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के परिवार, जिसमें अन्य कोई बालिग पुरुष नहीं है, आवासहीन परिवार तथा ऐसे परिवार जिनकी छत पक्की न हो. इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को राशन कार्ड धारक के रूप में चिन्हित करने के लिए भी विभाग की तरफ से पात्रता निर्धारित की गई है. जिसके अंतर्गत भिक्षावृत्ति करने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले, जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले, फेरी लगाने वाले, खोमचे वाले, रिक्शा चालक आदि, कुष्ठ रोग से प्रभावित, एड्स से पीड़ित, अनाथ, माता-पिता विहीन बच्चे, स्वच्छकार, दैनिक वेतन भोगी मजदूर जैसे कुली, पल्लेदार, कुपोषित चिन्हित बच्चों के परिवार, भूमिहीन मजदूरों के परिवार, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, परित्यक्त महिलाएं, ऐसे परिवार जिनके मुखिया निराश्रित महिला विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है, एवं उस परिवार में कोई अन्य बालिग पुरुष नहीं है. आवासहीन परिवार एवं ऐसे परिवार जिनके स्वामित्व में 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के ऐसे कच्चे आवास हो, जो उनकी निजी भूमि पर हो तथा जिसमें वह स्वयं निवास करते हैं, उन्हें सम्मिलित माना जाएगा. इस वेबसाइट पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन अजय प्रताप सिंह ने बताया कि राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने वाले उत्तर प्रदेश के निवासी विभागीय पोर्टल https://fcs.up.gov.in पर राशन कार्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ परिवार के मुखिया समेत समस्त परिवारों के आधार कार्ड की छायाप्रति, यदि आधार कार्ड में वर्तमान पता न हो तो निवास के संबंध में प्रमाण पत्र, तहसीलदार की तरफ से जारी आय प्रमाण पत्र, मुखिया की एक फोटो और मुखिया के बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न कराने होंगे. मुरादाबाद में 522007 राशन कार्ड हैं प्रचलित विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर उसके सत्यापन की कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित खंड विकास अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्र में संबंधित अधिशासी अधिकारी के माध्यम से कराई जाती है. अभिलेख पूर्ण होने की दशा में सत्यापन के उपरांत पात्रता के आधार पर राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है. जिसे आवेदक निर्धारित पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकता है. अजय प्रताप सिंह ने बताया कि पात्र गृहस्थी योजना के अंतर्गत निम्न आय वर्ग के परिवारों को लाभ प्रदान किया जाता है. वर्तमान में जनपद में शहरी क्षेत्र में 168293 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 353714 सहित कुल 522007 राशन कार्ड प्रचलित हैं, जिनके अंतर्गत 2210581 यूनिट आच्छादित हैं.

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