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मोटरसाइकिल) को धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुर्क किया गया।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद मे अपराध की रोकथाम एवं गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों की अवैध रुप से अर्जित की गयी सम्पत्ति को कुर्क करा...

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद मे अपराध की रोकथाम एवं गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों की अवैध रुप से अर्जित की गयी सम्पत्ति को कुर्क कराये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 11. 08.2024 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु०अ०सं० 01/24 धारा 2ख (1)/3 (1) गैंगस्टर अधि० से संबधित अभियुक्त हर्षित चिकारा पुत्र कपिल निवासी ग्राम कुतुबपुर गढी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर के विरूद्ध धारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट में जिला मजिस्ट्रेट जनपद बिजनौर द्वारा पारित आदेश दिनाकिंत 29.07.2024 के अनुपालन में अभियुक्त हर्षित उपरोक्त की मोटरसाइकिल अनुमानित कीमत 13,000 रूपये को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किया गया। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त हर्षित द्वारा अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर चोरी जैसे जघन्य अपराध कारित कर अपने भौतिक एवं आर्थिक लाभ हेतु अवैध रुप से धन अर्जित कर किया गया था। कार्यवाही के दौरान अतुल कुमार भगत (नायब तहसीलदार सदर), ज्ञानेन्द्र सिंह (लेखपाल) व श्री रामप्रताप सिंह (थानाध्यक्ष हल्दौर) मय स्थानीय पुलिस फोर्स मौजूद रहे।
अभियुक्त वसीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास- 1. मु0अ0सं0 01/24 धारा 2ख (1)/3 (1) गैंगस्टर अधि० थाना हल्दौर बिजनौर। 2. मु०अ०सं० 202/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को०शहर बिजनौर। 3. मु0अ0सं0 306/21 धारा 147/148/149/307/34/188/269/270 भादवि व 7 सीएल एक्ट व 3 महामारी अधि० व 51 बी आपदा प्रबन्धन अधि० थाना को०शहर बिजनौर। 4. मु0अ0सं0 631/21 धारा 302/307/120बी भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर बिजनौर। 5. मु०अ०सं० 180/21 धारा 147/148/149/307/332/353 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

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